​अब हेरिटेज होटल नहीं बनाएंगे अखिलेश-डिंपल, ​वापस लेंगे अर्जी; ​कोर्ट ने ​रिहायश के लिए ​मरम्मत कराने की दी अनुमति

दरअसल, बीते 18 अगस्त को एक पीआईएल पर सुनवायी करते हुए कोर्ट ने विक्रमादित्य मार्ग, कालिदास मार्ग व गौतम पल्ली के इर्द गिर्द वीवीआईपी इलाकें में कई प्लाटो पर निर्माण कार्य करने पर रोक लगा दी थी । इनमें से एक प्लाट वह भी था जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व उनकी पत्नी हेरिटेज होटल बनाना चाहती थी और इसके लिए एलडीए से आवश्यक अनुमति के लिए आवेदन किया था

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