2008 मालेगांव बम धमाके में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित पर आरोप तय

मुंबईः मालेगांव बम धमाके में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सात आरोपियों पर मंगलवार को आरोप तय कर दिए गए। एनआईए कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर और सुधाकर चतुर्वेदी पर आतंकी साजिश रचने और हत्या के मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। इसके अलावा इन पर इससे जुड़े दूसरे अपराधों को लेकर भी आरोप तय किए हैं। अब कोर्ट में इन सभी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा चलेगा। मामले की अगली सुनवाई दो नवम्बर को होगी।

प्रज्ञा ठाकुर ने उठाए एनआईए पर सवाल
एनआईए कोर्ट में आरोप तय होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पहली बार प्रतिक्रिया है। साध्वी ने कहा कि जब एनआईए ने मुझे क्लीन चिट दे दी तो कोर्ट में आरोप तय कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार का यह षड्यंत्र था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं निर्दोष हो जाऊंगी क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।

 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को दिया था झटका
इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट के मामले में कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत इस केस से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत में आरोप तय करने पर रोक से इनकार कर दिया था। बता दें कि 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों को अप्रैल 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को बम धमाका हुआ था। इस धमाके में सात लोगों की मौत हो गई थी जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। यह धमाका उस समय हुआ था जब मुस्लिमों का पवित्र महीना रमजान चल रहा था। जिस जगह पर धमाका हुआ था वहां पर मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ रहे थे। जांच में कट्टरपंथी हिंदू संगठनों का हाथ होने की बात सामने आयी। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत सात लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया।



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