मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड: पटियाला जेल में शिफ्ट होगा ब्रजेश ठाकुर, मंजू वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने पर एससी ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पटियाल जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सिक्योरिटी के कारण ब्रजेश ठाकुर को पटियाला जेल में रखा जाएगा। इतना ही नहीं कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई सवाल भी उठाए हैं।

 

मंजू वर्मा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल किया है इस मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि केवल इसलिए मंजू वर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि वह मंत्री रह चुके हैं। ये चीजें उन्हें कानून से ऊपर नहीं लाता है। सारी चीजें बेहद संवेदनशील हैं। उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है? यह बहुत हो गया।

 

बालिका गृह कांड पर सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर

सुप्रीम कोर्ट को वकील की इस बात पर काफी आश्चर्य हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि बालिका गृह में लड़कियों को ड्रग्स दिए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लड़कियों को ड्रग्स और इंजेक्शन दिए जाते थे ताकि उनका रेप किया जा सके। ये आखिर हो क्या रहा है? इसके अलावा ने सुप्रीम कोर्ट ने उन सीबीआई अफसरों की सूची 31 अक्तूबर तक मांगी है, जिन्होंने 20 सितंबर से अब तक मामले की जांच की है।

 

यह था मामला...

गौरतलब है कि मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने सोमवार को बेगूसराय में खुद को सरेंडर कर दिया। जिसके बाद वर्मा को न्यायिक हिरासत में लेकर चौदह दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 34 लड़कियों के साथ रेप का खुलासा होने के बाद ही राजनीतिक बहस तेज हो गई थी। इस कांड का खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज (टीआईएसएस) की रिपोर्ट में हुआ। जब सरकार पर विपक्षी पार्टियों और लोगों का दबाव बढ़ा तो इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई।



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