CBI घूसकांड: स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। घूसकांड के आरोपों के बाद छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाना की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर एक नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने इससे साथ ही सीबीआई को भी इस मामले पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। अस्थाना ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बिल्कुल गलत है। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 29 अक्टूबर तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।

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सीबीआई से कोर्ट ने मांगा जवाब

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि उसने डायरेक्टर आलोक वर्मा, स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर किसी आधार पर भेजा है। इसके साथ ही एक नंबर तक ही सीबीआई को यह भी बताना है कि इन दो अधिकारियों को छुट्टी खत्म होने की समय सीमा क्यों नहीं बताई गई।

आलोक वर्मा पर अस्थाना ने लगाया आरोप

बता दें कि अस्थाना के खिलाफ केस दर्ज होने से पहले अपने बॉस आलोक वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सूत्रों का कहना है कि अस्थाना ने 24 अगस्त को कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अलोक वर्मा के खिलाफ 10 भ्रष्टाचार के मामले गिनाए थे। इस पत्र में ये भी लिखा था कि सना ने इस मामले से बचने के लिए सीबीआई प्रमुख को दो करोड़ रुपये दिए थे। सूत्रों के अनुसार यह शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास भेजी गयी जो इस मामले की जांच कर रहा है।



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