मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: पॉक्सो एक्ट के तहत सभी पर आरोप तय, तीन अप्रैल से ट्रायल शुरू
नई दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने इस केस में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद थे।
पॉक्सो एक्ट के तहत चलेगा मुकदमा
साकेत कोर्ट ने कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 3,5,6 के समेत अन्य धाराओं के तहत ये केस चलेगा। इस केस की रोजाना ट्रायल तीन अप्रैल से शुरू होगी और उस दिन गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट सेक्शन 5, जिसमें न्यूनतम सजा 5 साल और अधिकतम उम्रकैद, पॉक्सो एक्ट सेक्शन-10, जिसमें न्यूनतम सजा 5 साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा और 376 (2), जिसमे न्यूनतम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।
Muzaffarpur shelter home case: Delhi's saket court frames charges against all accused under various sections of POCSO Act . #Bihar
— ANI (@ANI) March 30, 2019
6 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने साकेत कोर्ट से 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था। जुलाई, 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी सहायता प्राप्त एक शेल्टर होम में 16 बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले ने देश में सनसनी मचा दी थी। इसके आलवा पीड़ित छात्राओं ने एक की हत्या कर शव को परिसर में दफनाने का आरोप भी लगाया था।
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