टेरर फंडिंग केस: अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की संपत्ति ED ने की जब्त
नई दिल्ली। टेरर फंडिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह पर बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) के अध्यक्ष शब्बीर की श्रीनगर की सभी अचल संपत्ति जब्त कर ली है।
धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई
ईडी ने शाह की इफंडी बाग, रावलपोरा में स्थित संपत्तियों को जब्त कर लिया है। बता दें कि ये संपत्तियां उनकी पत्नी और बेटी के नाम पर रजिस्टर थीं। जब्त करने की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई। इस फैसले पर बात करते हुए ईडी ने कहा कि हमें जानकारी मिली थी कि इस संपत्ति को शाह की पत्नी और बेटियों को उनके संबंधी ने 2005 में उपहार के तौर पर दिया है, जिसे उनके ससुर ने उनके नाम पर 1999 में खरीदा गया। लेकिन कई बार मौका देने के बाद भी उनके ससुर और संबंधी इस संपत्ति को हासिल करने का सही स्रोत बताने में नाकाम रहे।
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Terror financing case against Shabir Ahmad Shah: enforcement directorate (ED) has attached Proceeds of Crime in the form of property located in Effandi Bagh, Rawalpora, Srinagar, J&K being held in the name of his wife and daughters. Further investigation is in progress. pic.twitter.com/yFmkgoILep
— ANI (@ANI) March 29, 2019
अवैध गतिविधियों में शामिल है शब्बीर
ईडी ने यह भी कहा, 'जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शब्बीर अहमद शाह अस्पष्ट स्रोतों से अपने ससुर द्वारा खरीदी गई संपत्ति का वास्तविक मालिक है।' साथ ही शाह ने अपने साथी मोहम्मद असलम वानी जोकी एक प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद का कार्यकर्ता है, उसके साथ कई अवैध गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल है।
मई 1998 में लॉन्च हुई थी पार्टी
दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल आरोपपत्र के आधार पर ईडी द्वारा शुरू की गई जांच में शाह ने भी स्वीकार किया कि उसके स्रोत का कोई जरिया नहीं है। वे अपने खर्चो के लिए धन के वैध स्रोत बताने में विफल रहा। आपको बता दें कि अलगाववादी पार्टी जेकेडीएफपी कोे शाह ने मई 1998 में लॉन्च किया था। यह भारत, पाकिस्तान व कश्मीरी प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय वार्ता की पक्षधर है।
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