राज्य सरकार ने यह फैसला अदालत के उस आदेश के अनुपालन में किया है, जिसमें उसने अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने को कहा था. from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2IVbq5K
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