69000 शिक्षक भर्ती: 5000 रुपये जमा करने की शर्त पर अभ्यर्थी की ओएमआर शीट तलब
याची का कहना था कि उसे लिखित परीक्षा में 90 अक मिलने चाहिए थे लेकिन 89 अंक ही मिले हैं. एक अंक की कमी से वह चयनित होने से वंचित रह गई है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने मुरादाबाद (Moradabad) की मधुरानी की याचिका पर दिया है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/3dvf5UR
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