सीएम योगी को गोली मारने की धमकी केस में बिहार पुलिस के सिपाही को सशर्त जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि जमानत पर रिहा होने के दौरान तनवीर मुकदमे के ट्रायल में सहयोग करेगा, साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा. हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो वह जमानत निरस्त करने का आधार होगा.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2XBBomq
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