मुरादाबाद में छात्रा से हथियार के बल पर रेप, विरोध करने पर छत से फेंका

एसएसपी चौधरी (SSP Choudhary) ने बताया कि पीड़िता ने होश में आने के बाद भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया जिसमें उसने पड़ोसी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया.

from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/39iJ6pQ

No comments