UP: अयोध्या में BSP के ब्राह्मण सम्मेलन से पहले पढ़ लें इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के वकील विजय चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक़, इस मामले में आठ साल से ज़्यादा का वक़्त बीतने के बाद भी किसी भी पार्टी ने आज तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है. लिहाजा 2013 के बाद इस मामले में दोबारा कभी सुनवाई नहीं हो सकी है.

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