मृतक आश्रित कोटे में सिर्फ नियमित नियुक्ति ही दी जा सकती है... हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

Allahabad High Court Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि मृतक आश्रित कोटे में अस्थाई नियुक्ति नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा कि मृतक आश्रित कोटे में सिर्फ नियमित नियुक्ति ही की जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि मृतक आश्रित नियुक्ति के मामले में 30 जनवरी 1996 को जारी शासनादेश प्रभावी नहीं होगा. जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने झांसी निवासी आसिफ खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. साथ ही कोर्ट ने कोर्ट ने बीएसए को दो माह में विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

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