बाबरी विध्वंस केस: लालकृष्ण आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कहा- याचिका गौर करने योग्य नहीं

Babri Case:आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत 32 आरोपियों को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बरी करने का फैसला दिया था. सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में अयोध्या के हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद ने चुनौती दी थी. इस मामले में सीबीआई, सरकार और याचिकाकर्ता के पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था. बुधवार को जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया.

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