ज्ञानवापी मस्जिद मामला: हाई कोर्ट में सुनवाई जारी, हिंदू पक्ष ने कहा- वक्फ की नहीं है विवादित संपत्ति
Gyanvapi Mosque Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की सुनवाई जारी है. गुरुवार को हिंदू पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में वक्फ कानून के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे, क्योंकि विवादित संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं है. प्रावधान इसलिए भी यहां लागू नहीं होंगे क्योंकि यह दो मुस्लिमों के बीच का विवाद नहीं है.
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