लव जिहाद: योगी कैबिनेट में आज कानून पर मुहर संभव, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

लव जिहाद के खिलाफ कानून: पहले स्टेट लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को सौंपी थी. जिसके बाद गृह विभाग ने इसकी रूपरेखा तैयार कर न्याय एवं विधि विभाग से अनुमति ली. अब मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद इसे कैबिनेट बैठक में पेश किए जाने की तैयारी है.

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