कुशीनगर के सलामत और प्रियंका उर्फ आलिया के विवाह पर HC का अहम आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कि संविधान के अनुच्छेद-21 ने अपनी पसंद व इच्छा से किसी व्यक्ति के साथ शांति से रहने की आजादी देता है. इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है. जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन ने ये आदेश दिया है.

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