इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, मेडिकल परीक्षण में अनफिट अभ्यर्थी सिपाही सेवा के अयोग्य
Constable Recruitment High Court Verdict; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मेडिकल परीक्षण में अनफिट अभ्यर्थी सिपाही सेवा के लिए अयोग्य है. कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड ने अभ्यर्थी को अनफिट करार दिए जाने की याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है. चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने याची रविंद्र सिंह की विशेष अपील को खारिज करते हुए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को सिपाही चयन में नियमानुसार सही माना.
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