बिहार: महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में 20 दोषी करार, 30 को सुनाई जाएगी सजा
नई दिल्ली। बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया में एक महिला को निर्वस्त्र कर सार्वजनिक रूप से घुमाने के आरोप में एक अदालत ने सभी 20 आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि अदालत इस मामले में दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाएगी। भोजपुर व्यवहार न्यायालय में अपर प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश आऱ सी़ द्विवेदी ने बुधवार को सभी 20 आरोपियों को दोषी करार दिया।
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सभी 20 आरोपितों को दोषी माना
लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि अदालत ने बिहिया में उपद्रव व महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में सभी 20 आरोपितों को दोषी माना है। इनमें पांच आरोपियों को दंगा, महिला को निर्वस्त्र करने व अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) एक्ट में दोषी पाया जबकि अन्य 15 आरोपितों को उपद्रव व एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी माना गया है।
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हत्या के बाद लोग आक्रोशित हो गए थे
बिहिया में 20 अगस्त को एक छात्र की हत्या के बाद लोग आक्रोशित हो गए थे और जमकर उपद्रव मचाया था। आक्रोशित लोगों ने कई घरों में तोड़फोड़ की थी और कई घरों में आग लगा दी थी। इसके बाद एक महिला को निर्वस्त्र कर पूरे बाजार में घुमाया गया था। इस मामले में वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर नीतीश सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इस प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही स्पीडी ट्रायल चलाने की भी बात कही गई थी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में जिन गिरफ्तार किया गया था उनमें ज्यादा लोग बिहियां के ही रहने वाले थे।
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